कोविड-19 संक्रमण Archives - REVOLT NEWS INDIA http://revoltnewsindia.com/tag/कोविड-19-संक्रमण/ News for India Mon, 10 Jan 2022 11:12:38 +0000 en hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 http://revoltnewsindia.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-LLL-2-32x32.png कोविड-19 संक्रमण Archives - REVOLT NEWS INDIA http://revoltnewsindia.com/tag/कोविड-19-संक्रमण/ 32 32 174330959 कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए कलेक्टरों को दिशा-निर्देश… http://revoltnewsindia.com/guidelines-to-collectors-for-control-of-covid-infection/5391/ http://revoltnewsindia.com/guidelines-to-collectors-for-control-of-covid-infection/5391/#respond Mon, 10 Jan 2022 11:11:53 +0000 http://revoltnewsindia.com/?p=5391 संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र विशेष विकासखंड को कैटेगरी-ए में रखा जा सकता है रायपुर, 10 जनवरी 2022 छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने…

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संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र विशेष विकासखंड को कैटेगरी-ए में रखा जा सकता है

रायपुर, 10 जनवरी 2022 छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को सभी ऐहतिहाति कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिले में ऐसे विशेष क्षेत्र जहां कोविड संक्रमण 4 प्रतिशत या उससे अधिक है वहां संक्रमण की रोकथाम के लिए उन क्षेत्रों को कैटेगरी-ए में रखे जा सकते हैं।

कलेक्टरों को जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कलेक्टर सम्पूर्ण जिले को कोविड संक्रमण की कैटेगरी-ए में नहीं रखना चाहते हैं, तो अपने जिले के ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण दर अधिक हैं, उन विकासखण्डों को कैटेगरी-ए में रख सकते हैं, इससे जिले के किसी एक क्षेत्र में 5 प्रतिशत से ऊपर पॉजीटिविटी रेट में होने पर जिले के अन्य क्षेत्र को इससे बाहर रखने में मदद मिलेगी।

इसी प्रकार पिछले तीन-चार दिनों से लगातार 5 प्रतिशत पॉजीटिविटी रेट होने पर कलेक्टर अपने जिले के मैदानी कार्यालयों में कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कैटेगरी-ए में ऐसे जिलों को रखा गया है जहां कोविड संक्रमण की दर 4 प्रतिशत या उससे अधिक है।

इन जिलों में रात के समय सभी प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधियां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखे जाने के साथ-साथ सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र, लायब्रेरी, स्वीमिंग पूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवश्यकता होने पर धारा 144, महामारी एक्ट का उपयोग करने कहा गया है।

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कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हर सम्भव उपाय करें- मुख्यमंत्री बघेल http://revoltnewsindia.com/all-collectors-and-superintendents-of-police-should-take-all-possible-measures-to-prevent-kovid-19-infection-said-chief-minister-baghel/5276/ http://revoltnewsindia.com/all-collectors-and-superintendents-of-police-should-take-all-possible-measures-to-prevent-kovid-19-infection-said-chief-minister-baghel/5276/#respond Tue, 04 Jan 2022 12:25:53 +0000 http://revoltnewsindia.com/?p=5276 सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर लगाई जाए रोक चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों,…

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  • सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर लगाई जाए रोक
  • चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं
  • सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें
  • सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए
  • सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश
  • आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाएं
  • होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स संचालित हों
  • कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाएं बैठकें
  • हॉस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टॉक, पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के निर्देश
  • चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले स्थानों में मॉल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य जिलों में एक तिहाई क्षमता से संचालित करने के निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश मेें कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना।

इस संबंध में जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए और नॉन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4ः से कम है,  वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे। सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के उपायों का स्थानीय प्रचार माध्यमों में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए और नकारात्मक तथा असत्य खबरों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों, मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मेरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए। ऐसे जिलों में जहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत से अधिक है, वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 के दोनो टीके लगाए जा चुके हैं वे यात्रा की तिथि के 72 घंटे की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य रूप से की जाए। सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए हैं कि जहां आवश्यक हो, वहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। जहां आवश्यक हो वहां संक्रमितों की पहचान के लिए ट्रेसिंग और ट्रेकिंग की जाए। होम आईसोलेशन वाले संक्रमितों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स को सक्रिय किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों के माध्यम से संक्रमण की स्थिति पर नजर रखी जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को हॉस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टॉक, पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता डेली रिपोर्टिंग के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने जिला प्रशासन को यह सुुनिश्चित करने के यह भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना की पिछली दो लहर के दौरान सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी रियल टाईम में ऑनलाईन उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने एनजीओ और निजी संगठनों को कोरोना नियंत्रण के उपायों के लिए सहयोग और आवश्यक सामाग्रियों के दान हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से सख्ती से चालान किया जाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने तथा शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को जब तक बहुत जरूरी न हो हवाई यात्रा या रेल से यात्रा नहीं करने को कहा है।

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