मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश

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  • पूर्व में एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे
  • सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश
  • मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

रायपुर, 29 जनवरी 2022 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी 2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 10 जनवरी 2022 को मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। आम जनता के कार्यो का शीघ्र निराकरण हो सके, इसलिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आज मंत्रालय से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु 31 जनवरी 2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत तक बुलाया जाए।

इसके लिए पृथक से संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाये। अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि समस्त अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण के बचाय हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करें।

समस्त अधिकारी और कर्मचारी फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बसों के स्थान पर अधिकारी-कर्मचारी निजी अथवा विभागीय वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दें। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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